The Supreme Court on Tuesday said if poor people are not provided free treatment at Indraprastha Apollo Hospital, it will ask the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) to take it over and ordered the Centre and Delhi government to send a joint team to inspect its records
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, गरीब मरीजों के लिए मुफ्त उपचार अनिवार्य करने वाले लीज एग्रीमेंट वाली जमीन पर चल रहा है, अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अस्पताल मुफ्त उपचार देने में विफल रहता है, तो इसे एम्स को सौंप दिया जा सकता है। यहां अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है: लीज एग्रीमेंट दायित्व: इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमसीएल) द्वारा संचालित अस्पताल, 1994 के लीज एग्रीमेंट के तहत गरीब मरीजों को मुफ्त चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य था, जिसमें 30% इनडोर और 40% आउटडोर मरीज शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने लीज एग्रीमेंट के कथित उल्लंघन को गंभीरता से लिया और यह सत्यापित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया कि क्या अस्पताल ने मुफ्त उपचार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है। संयुक्त निरीक्षण दल: केंद्र और दिल्ली सरकार को पिछले पांच वर्षों के अस्पताल के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त दल बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मुफ्त उपचार दायित्वों को पूरा किया गया था या नहीं। एम्स अधिग्रहण का खतरा:
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसे लगता है कि गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है, तो वह अस्पताल को एम्स को सौंपने पर विचार करेगा।
पृष्ठभूमि:
यह मामला अखिल भारतीय वकील संघ (दिल्ली इकाई) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुरू की गई एक जनहित याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें मुफ्त इलाज प्रदान करने के दायित्वों का पालन न करने का उल्लेख किया गया था।
पिछले निर्देश:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले अस्पताल को 200 मुफ्त बिस्तर उपलब्ध कराने सहित गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
अस्पताल का रुख:
अस्पताल प्रबंधन ने तर्क दिया था कि यह एक वाणिज्यिक उद्यम है, लेकिन अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए बाध्य है।
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